शाहिद अंसारी
मुंबई : वक्फ़ बोर्ड ने 11 साल बाद एंटीलिया को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में अपना जवाब दिया दाखिल किया है। इस हलफ़नामे में महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड ने यह माना है कि एंटीलिया महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड की जागीर है जिसे मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया गया था। यह वक्फ़ की ज़मीन वक्फ़ कानून के तहेत रजिस्टर्ड है। वक्फ़ कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट 2003 की लिस्ट ऑफ़ वक्फ़ प्रॉप्रटी की लिस्ट में भी है।
अपने हलफनामे में वक़्फ़ बोर्ड ने कहा कि
इसके बारे में वक्फ़ सर्वे कमिश्नर 2003 में कहा है कि यहां कुरआनखानी ( कुरआन की शिक्षा ) का रूम है।
यहां अनाथ खोजा मुस्लिम बच्चे नमाज़ अदा करते हैं और असली वक्फ़ डीड में 1934 में यहां पर नमाज़ अज़ान और कुरआनखानी ( कुरआन की शिक्षा ) का जिक्र किया गया है।
जो कि असली में वक्फ़ की जायदाद का प्रमाण है।
इस वक्फ़ को ओरिजनल वक्फ़ करने वाले सर इब्राहीम करीम भाई की वक्फ़ डीड में तमाम वक्फ़ की वसीय्यत मौजूद है।
वक्फ़ में कहीं पर भी बेचे जाने या ट्रांस्फर किए जाने का जिक्र तक मौजूद नहीं है।
2005 में सीओ ए. आर शेख के पत्र / नोटिस में इसे वक्फ़ कहा गया है।
मुकेश अंबानी ने वक्फ़ फंड में 16 लाख रूपए जमा किए हैं और वह फंड वक्फ़ फंड में जमा हुआ है।
वक्फ़ बोर्ड ने 2005 में एनओसी देने के लिए गैर कानूनी मीटिंग बुलाई जिसमें कानून कटेग्री से वक्फ़ बोर्ड के सदस्य हारून सोलकर और डा. एम. ए. अज़ीज़ ने इस ज़मीन को एंटीलिया को बेचने की एनओसी दे दी।
इसे वक्फ़ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन ने फ्रॉड कहा है।
2007 में इस फ्रॉड के ऊपर वक्फ़ बोर्ड के दूसरे सदस्य ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और उसमें केंद्र सरकार के माइनॉरिटीज़ सेक्रेटरी ने नोटिस जारी करते हुए सवाल किया कि इस मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है ?
सीबीआई जांच के आदेश राज्य सरकार दे सकती है और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए।
इस मामले को लेकर सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल के सदस्य एडोकेट डा. एजाज़ अब्बास ने कहा कि यह बात सही है कि वक्फ़ बोर्ड ने अपने दूसरे 21 पेज वाले हलफ़नामे में मान लिया है कि एंटीलिया वक्फ़ की जागीर है लेकिन सेक्शन 52 में उसका कबज़ा लेने के लिए आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया ? जहां तक बात महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड V/S यूसूफ़ चावला और दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ऐसा कह कर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता क्योंकि यह स्टेटस है। वक्फ़ बोर्ड की जगहों पर लोन नहीं लिया जा सकता , उसको बना नहीं सकते , उसको बेच नही सकते , उसको खरीदा नहीं जा सकता , उस पर आगे की कार्रवाई नही की जा सकती है।
इस नज़र से देखा जाए तो एंटीलिया पर भी यही रोक लगी है उसमें भी स्टे की कार्रवाई करना और उस घर में आगे की किसी तरह निर्माण कार्य करना या उसमें तब्दीली के लिए वक्फ़ बोर्ड को रोक लगानी चाहिए। जिसकी हिदायत देते हुए हमने कई पत्र सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल से महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड और राज्य सरकार को भेजे हैं। एजाज़ का कहना है कि महाराष्ट्र के जाहिल घमेंडी मुस्लिम नेताओं को जो बाबरी मस्जिद का रोना रोते हैं उन्हें बताना होगा कि उन्होंने या उनके मां बाप ने एंटीलिया के लिए क्या किया। यह सारे दस्तावेज आज Bombay Leaks को दे रहा हूं कि वह अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के पाकिट मार तक यह दस्तावेज़ पहुंच जाए। हम अभी रिज्वाइंडर फ़ाइल कर के वह दस्तावेज़ जो महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड ने छुपाने की कोशिश की हैं उसे हम सार्वाजिनक करते हुए अदालत में सौंपेंगे। एंटीलिया के मामले मेंं अभी रोक लगी है और भारत के सब से बड़े उद्दोगपती मुकेश अंबानी और उनके परिवार को एंटीलिया से बाहर करने की कार्रवाई शुरु करेंगे।
ध्यान रहे इस मामले में वक्फ़ बोर्ड सीइओ संदेश तड़वी ने पहले 2 पेज का हलफनामा दाखिल कर सर्विस करने से पहले ही कोर्ट से भाग खड़े हुए थे लेकिन जैसे ही एजाज़ अब्बास ने शिकायत की उसके बाद 21 पेज का हलफनामा दाखिल किया गया।
वक्फ़ बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल हलफ़नामा
एंटीलिया को लेकर रिपोर्ट
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