मुंबई : मुंबई हाईकोर्ट में चीटर बिल्डर यूसुफ़ लकड़ावला के एलाज को लेकर लकड़ावाला बिल्डर के इस आवेदन उसे उसके व्यक्तिगत डॉक्टर से इलाज करवाने की अनुमति दे दी है इसलिए अब उसका इलाज ब्रिज कैंडी हॉसपिटल में उसके व्यक्तिगत डॉक्टर से उसका एलाज होगा।
लकड़ावाला ने कोर्ट से यह गुहार लगाई की 14 मई को जेल के बाथरुम में उसका पैर फिसल गया था जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आई है इसके एलाज के लिए उन्होंने जेजे हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया था लेकिन उसके एलाज में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आया।
18 जून को यह रिपोर्ट आई थी उसमें यह पता चला है कि उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब होगई है 5 जूलाई को जो रिपोर्ट आई है उसमें और भी दूसरी बीमारियों का उल्लेख किया गया है इस बात को देखते हुए उसके एलाज के लिए उसके खुद के डाक्टर से उसने ब्रिज कैंडी हास्पिटल में एलाज के लिए अनुमति मांगी थी।
हालांकि इस दौरान वह जेजे हॉस्पिटल में ही एलाज करवा रहा था इस बात को देखते हुए उसे कल जेजे से ब्रिज कैंडी हास्टिल में भर्ती कराया गया जहां अब उसकी जांच और सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं जैसे ही यह सारे टेस्ट हो जाऐंगे उसे जे जे वापस लाया जाएगा।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उसके लिए जो स्कॉट सुरक्षआ कर्मी जाऐंगे उसका चार्ज जो भी रहेगा वह खुद लकड़ावला भरेगा जो डा. उसकी जाच कर रहे हैं वह उसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी को एक सील कवर में दे देंगे जिसे वह कोर्ट के सामने पेश करेगें इस रिपोर्ट के आधार पर ही 22 जुलाई को सुबह 11 बजे कोर्ट उसकी ज़मानत पर विचार करेगा।
ध्यान रहे जेजे हॉस्पिटल ने उसकी ज़मानत के लिए उसे हर प्रकार से मदद कर के उसके लिए ग्राउंड तय्यार कर रहे हैं ताकि उसे किसी भी तरह से ज़मनात मिल जाए हालांकि कोर्ट ने एलाज के लिए इजाज़त दे दी है अब इसके बाद से ही इस पर विचार किया जाएगा कि उसे जमानत दी जाए या नहीं।
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