अब्बास नक़वी की रिपोर्ट
मुंबई : मुंबई सेशन कोर्ट ने कफ परेड रिसिडेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पदमाकर नांदेकर को मुंबई सेशन कोर्ट ने 25000 हज़ार के जाती मुचलके पर ज़मानत पर रिहा किया है इस दौरान उन्हें पीड़िता से किसी भी प्रकार से संपर्क न करने की हिदायत दी गई है और साथ में यह भी कहा है कि वह अगली सुनवाई तक महीने एक बार वह कफ़ परेड पुलिस थाने में हाजिरी दें।
उन पर आरोप था कि उन्होंने 19 वर्षी पीड़िता के साथ रेप किया था इस मामले में मुंबई के कफ़ परेड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी और उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था हालांकि कोर्ट में ज़मानत के दौरान हुई बहेस के बाद कोर्ट ने इस मामले में यह टिप्पणी की है कि उनके विरुद्ध पीड़िता ने जो रेप के आरोप लगाए हैं वह किसी के द्वारा सिखाए गए हैं या गाइड किए गए हैं कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता ने 6 महिने नांदेकर फमिली के साथ बिताए उसके बाद वह कहीं और शिफ्ट हो गई थी।
पदमाकर नांदेकर ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने उनसे बताऐ गए हादसे के बाद क्रेडिट कार्ड से 33000 रुपए वसूले और 60000 रुपए कैश भी वसूले इसके बाद उसने 13 मई को आई-फोन की मांग की और 13 मई को ही फिर एक बार आईनॉक्स सिनेमा में मिल कर 10000 कैश वसूले थे कोर्ट के दिए गए सुबूत मे उन्होंने कहा कि पीडिता ने उनसे तकरीबन साढ़े तीन लाख से भी ज्यादा की रकम तलब कर चुकी थी।कोर्ट में उन्होंने पीड़िता के कुछ आपत्तीजनक फोटोग्राफ्स भी जमा किए जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उनकी जमानत अर्ज़ी स्वीकार की। चूंकि दोनो लड़किया ड्रग्स सेवन करने वाली फैमिली से सम्बंधित हैं और इसी ड्रग्स के सेवन करने के चक्कर में उन्हें रोटरी क्लब से भी पिछले साल बतौर पनिशमेंट निकाल दिया गया था।
पीड़िता की दूसरी दोस्त जो कि ब्राजिलियन नागरिक थी उसे इसी साल ब्राजील भेज दिया था कारण था कि उन्होंने रोटरी क्लब के बनाए गए 21 नियमों मे से एक भी नियमों का पालन ही नहीं किया और यही हाल पीड़िता का भी था और उसे जैसे ही इसकी भनक लगी उसने पदमाकर नांदेकर पर आरोप लगाए कोर्ट ने इसे भी गंभीरता से लिया।
पीड़िता ने जिस दिन घटना का जिक्र किया उस दिन उसने पदमाकर नांदेकर की पत्नी को व्हाट्सप पर यह मैसेज भेजा की वह स्पेन में है जैसे ही यह कंफर्म हो गया कि वह स्पेन में हैं तो उसने उनकी पत्नी से किसी ब्युटी पार्लर का नंबर मांगा जिसेक बाद उनकी पत्नी ने उन्हें वह नंबर दिए। पीड़िता को जब इस बात की जानकारी हो गई तो उस दौरान पीडिता ने पदमाकर नांदेकर के साथ ताज होटल में खाना खाया जबकि पीडिता के परिवार के लोग ताज के बगल में रेडियो क्लब में खाना खा रहे थे।
परिजनों ने पीड़िता को अपने साथ जाने के ले काल किया लेकिन उसने परिजनो के साथ जाने के बजाए उन्हें मना कर दिया और पदमाकर नांदेकर के साथ उनके घर जाने की बात कही। अपने बयान में पीड़िता ने यह भी कहा कि उनके देश में 18 वर्ष होने के बाद उनके परिजनों का उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं होता लेकिन भारत में और रोटरी क्लब की फैमिलीज़ जहां उनके परिजन रहते हैं वह उनके जीवन में रोट्री क्लब के नियमों के अनुसार उन्हें कंट्रोल करते थे जो बात उन्हें चुभती थीं जबकि उनके देश में उन्हें पूरी आज़ादी थी।
पीडिता ने अपने बयान में कहा था कि घटना के दिन उन्हें किसी प्रकार की ऐसी नशीली दवा पिलाई गई थी जिससे वह होश-व-हवास मे नहीं थी जबकि कोर्ट में पेश के गए सीसीटीवी में वह अकेली पूरे होश-व-हवास में चलते हुए लिफ्ट में जाते हुए दिखाई दी और जिस माले पर उन्हें जाना था वहां गई और चाभी से दरवाज़ा भी खुद ही खोला। कथित घटना के बाद भी पीड़िता ने उनके परिवार के लोगों से कई बार पार्टी मांगी कई बार मिली भी खुद पदमाकर नांदेकर और उनके बेटे से पार्टी मांगी नके बेटे पत्नी से कई मुलाकातें की तबतक इस वारदात का का किसी से कोई जिक्र तक नहीं था।
कथित घटना के दूसरे और तीसरे दिन एमसीए बांद्रा में पीड़िता ने पार्टी की इस पार्टी के वीडियो और फोटो पीडिता ने सोशल साइट्स पर पोस्ट की थीं जिसे पदमाकर नांदेकर ने कोर्ट में पेश कर के यह साबित किया कि वारदात के बाद पीडिता पार्टी मना रही थी।पीडिता की मुंबई के परिजनों ने पदमाकर नांदेकर की पत्नी को ई-मेल द्वारा यह आवगत कराया कि कथित घटना के बाद से पीड़िता ने हमको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी और यह लगातार पार्टी करते रहते थी उन्होनें यह भी बताया कि पीड़िता झूटी है।
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