थाने : भिवंडी के दंगाई और बाहुबली मौलाना क्राइम यूसुफ़ रज़ा को भिवंडी शहर से 2 साल के तड़ीपार किया गया है पुलिस यह कदम इस लिए उठाया है कि भिवंडी उलमा-ए-एहल सुन्नत के अध्यक्ष यूसुफ़ रज़ा अगर वहां रहता है तो यह शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
इस बात को देखते हुए उसे थाने जिला , मुबंई जिला और नई मुंबई में घुसने पर 2 साल की पाबंदी लगा दी है इस दौरान अगर दंगाई मौलाना इन प्रतिबंधित जगहों पर दिखाई देता है तो उसे सीधे हवालात में पहुंचा दिया जाएगा। दंगाई यूसुफ़ रज़ा को शहर बदर करने से उसेक भक्तों मे नाराज़गी पाई जा रही है।
जानकारी में इस बात का पता चला है कि साल 2006 में पांच पीर कब्रिस्तान के पास पुलिस चौकी निर्माण के दौरा उसका विरध करते हुए इसी मौलाना ने दंगा करवाया था और इसकी वजह से पुलिस को फाएरिंग करनी पड़ी। शहरियों को भड़काने और दंगा के लिए उकसाने के मामले में इसके खिलाफ़ 2 मामले दर्ज किए गए थे और यह दोनों मामले ज़मानत पर रिहा है।
इसके अलावा पिछले साल भी क्वार्टर गेट जामा मस्जिद मे नमाज़ की इमामत करने को लेकर पुलिस ने इसके खिलाफ़ मामसा दर्ज किया था जिसके बाद इसे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।
जानकारी मे पताचला है कि यह आज़ाद मैदान दंगे के आरोपी तथा कथित धर्म धुरंधर मुईन अशरफ़ उर्फ़ बाबा बंगाली का चेला है लेकिन इसके खिलाफ़ हुई तड़पार प्रक्रिया में बंगाली बाबा की शानपटी काम नहीं आई। इससे जाहिर होता है कि बंगाली की गुंडई मे घुन लग चुका है इसी लिए वह तड़िपार रुकाने मे असमर्थ रहा। हालांकि अज़ाद मैदान दंगे का मुख्य आरोपी बाबा बंगाली है जिसे अब तक तड़िपार नहीं किया गया।
इससे पहले भी भिवंडी पुलिस ने दंगाई मौलाना शकील रज़ा को भी तड़िपार किया है।
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