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मुंबई :पेंटिंग चोरी की झूटी एफआईआर दर्ज करने के मामले में शीतल मफतलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए शीतल की अर्ज़ी खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने मुबंई हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले को बरकार रखते हुए उस आदेश को चुनौती देनी वाली याचिका को खारिज कर दिया है यह याचिका शीतल मफतलाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी।
इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट ने शीतल मफतलाल की उस अर्ज़ी खारिज को खारिज कर दिया था जिसमें मुंबई सेशन कोर्ट ने शीतल मफतलाल के खिलाफ़ पेटिंग चोरी को लेकर झूटी एफआईआर दर्ज करने के मामले में शीतल के खिलाफ़ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने शीतल के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ साथ शीतल को 7 लाख का जुर्माना भी ठोंका था जुर्माने की यह रकम पुलिस वेल्फेयर फंड में जमा करने का लिए कहा था क्योंकि कोर्ट ने यह माना की शीतल ने झूटी एफआईआर दर्ज कराई है जिसकी वजह से पुलिस का समय बरबाद किया।
इस मामले में याचिकाकर्ता यासमीन वली भ्वाए ने कहा कि शीतल ने वह पेटिंग उनके घर में रखने के लिए जगह मांगी थी और बाद यासमीन के खिलाफ़ ही झूटी शिकायत दर्ज करा दी यासमीन ने कहा कि अब तीनों अदालत से शीतल को नाकामी ज़रुर हाथ लगी है अब पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए शीतल के खिलाफ़ जल्द से जल्द मामला दर्ज करे।
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