शाहिद अंसारी
मुंबई : SBUT कोर्ट के आदेशों का उल्लघन कर रही है जिसको लेकर सुग़रा बेगम ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी। 23 नबंवर को उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 2 दिसंबर 2017 की सुबह 11 बजे मस्तानी मां दरगाह का सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे मे महाडा , बीएमसी और SBUT के साथ स्वंय याचिकाकर्ता के वकील भी मौजूद रहेंगे।
17 जूलाई 2017 को मुबंई हाईकोर्ट ने मस्तानी मां दरगाह परिसर को खाल कर के SBUT के हवाले करने का आदेश दिया था जिसके बाद याचिकाकर्ता ने दरगाह को SBUT के हवाले कर दिया था। उसके बाद से दरगाह की देख रेख की ज़िम्मेदार SBUT के सुपुर्द की गई थी ताकि डेव्लपमेंट के दौरान दरगाह और उसके परिसर को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बावजूद SBUT ने पूरी लापरवाही से काम किया जिसमें मज़ारों को और उसके परिसर को नुकसान पहुंचा है। जिसको लेकर याचिकाकर्ता अपने वकील भावेश परमार के ज़रिए SBUT को पत्र लिख कर आगाह किया था लेकिन SBUT ने किसी तरह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभाई जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्टमे दस्तक दी और कोर्ट नें जांच का तारिख मुकर्रर की है।
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