मुंबई : आज़ाद मैदान के दंगे और हत्या का आरोपी भू माफिया तथाकथित धर्मधुरंधर नागपाड़ा के बाहुबली श्री मुईन अशरफ़ उर्फ़ बाबा बंगाली को फिर ज़ोर दारझटका लगा है यह झटका मुंबई हाईकोर्ट की ओर से लगा है बाबा बंगाली ने अंजुमन इस्लाम की जिस मिलकियक को कबज़ा किया है उसमें सुन्नी मुस्लिम कब्रस्तान छोटा सोनापुर जिसमें स्थानी कांग्रेसी विधायक अमीन पटेल के द्वारा अवैध निर्माण को लेकर अंजुमन ए इस्लाम ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और अंजुमन के हक़ में न्यालाय ने अंतरिम आर्डर भी दिये थे जिसके बाद अमीन पटेल (MLA) को अवैध निर्माण बंद करना पड़ा था।
यह याचिका कुछ तकनिकी वजह से ख़ारिज हुई थी जिसको लेकर बंगाली बाबा गैंग ने फायदा उठाने की कोशिश की ताकि बंगाली बाबा की कुकर्मों पर पर्दा पड़ा रहे। लेकिन उसी याचिका को कोर्ट ने आज बहाल कर दिया है जिसके बाद बंगाली बाबा और उसके गुर्गे छटपटा रहे हैं।
ज्ञात हो कि मार्च २०१५ में बंगाली बाबा ने झुटे और फर्जी दस्तवेज़ों को लेकर सुन्नी मुस्लिम कब्रस्तान छोटा सोनापुर की जगह पर अपना कब्ज़ा जमाया था और अपनी फर्जी कमेटी कायम की थी जिसको अंजुमने इस्लाम ने वक़्फ़ न्यालाय में गुहार लगाई थी जिसके बाद उस कमेटी पर भी वक़्फ़ न्यायालय ने रोक लगा दी है।
अमीन पटेल जो उस इलाके के MLA हैं उन के द्वारा MLA फण्ड का इस्तेमाल कर के अवैध बांध काम करवाकर चरों तरफ से अंजुमन की मिलकियत पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की थी जैसे ही ये खबर अंजुमन के ओहदेदारों को मिली वो तुरंत हरकत में आए और सारे सबूतों के साथ मुंबई उच्च न्यालाय का दरवाज़ा खटखटाया और अंतरिम आदेश हासिल किया जिसके बाद अमीन पटेल (MLA) को उनका यह अवैध काम रोकना पड़ा।
इस याचिका को लेकर बंगाली बाबा गैंग ने पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया था ताकि यह याचिका किसी भी प्रकार से खारिज हो जाए। बंगाली गैंग ने इस याचिका को लेकर अंजुमन ए इस्लाम पर की तरह के आरोप लगा कर न्यालाय का ध्यान याचिका से हटानी की पूरी कोशिश की मगर न्यालाय ने उन की सारी दलीलों को ख़ारिज करते हुए याचिका को फिर से बहाल कर दिया है।
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