मुंबई : करोड़ों रुपए की मेडिकल पॉलिसी घपले के मामले में गिरफ्तार मुंबई के बालाजी हॉस्पिटल के मालिक डा.रमेश कुमार कागज़ी को 12844696 रुपए की रकम शिवड़ी कोर्ट में जमा करनी होगी इसके बाद 50000 रुपए के मुचलके पर आरोपी चीटर डा. रमेश कुमार कागज़ी को रेहा किया जाएगा अगर यह रकम बालाजी हॉस्पिटल ने जमां नहीं की तो जमानत रद्द हो जाएगी।
क्या है मामला
साल 2015 में मुंबई के भाईखला पुलिस थाने में बालाजी हॉस्पिटल के मालिक चीटर डा.रमेश कुमार कागज़ी और ESIC सरकारी संस्था के रिटाएर्ड अधिकारी ग्रुनाथ बालापुर के खिलाफ़ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की धाराओं के तहेत मामला दर्ज किया था मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी रमेश मोरे ने इसी साल 1 नवंबर को दोनों आरपियों को गिरफ्तार किया था।
ऑफिस ऑफ़ द स्टेट आफ़ महाराष्ट्र लेबर के अंतर्गत देश भर में ऐसे लेबर जिनका वेतन 20000 के आस पास है उनके लिए मेडिकल पॉलिसी का प्रावधान है इस पॉलिसी के अंतर्गत कामगार के वेतन से 1.75 % रकम मेडिकल पॉलिसी के तहेत काटी जाती है जबकि उसमें 4.25 % इस संस्था के अतंर्गत जोड़कर उसे बीमा पॉलिसी के लिए उपयोग किया जाता है इस पॉलिसी के दाएरे में कामगारों के परिवार वालों भी आते हैं।
चूंकि यह संस्था सरकारी है और इन्होंने अक्तूबर 2011 से लेकर मार्च 2012 तक होने वाले मेडिक्लेम की जांच की जांच उनकी टीम इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव के ज़रे 2598 फाइलें महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से खंगालनी शुरु कर दी उनकी छानबीन में यह पता चला कि 196 फाइलें बालाजी हॉस्पिटल की हैं जिनमें मरीज़ों के कागज़ात के साथ बड़े पैमाने पर हेरफेर की है और उन्हें छोटे मोटे उपचार को भी बड़े उपचार बता कर हजार की जगह लाखों रुपए का चूना लगाया और इस तरह से 12844696 रुपए की रकम ऐंठ ली है।
चूंकि मेडिक्लेम में सरकारी अस्पताल के साथ साथ बालाजी अस्पताल को भी जोड़ा गया था इसलिए बालाजी अस्पताल ने इस पॉलिसी को जो कि कामगार के लिए थी उसमें हेरफेर कर के करोड़ों रुपए का घपला कर बैठे लेकिन कानून के आगे और पहुंच गए सलाखों के पीछे।
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